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मुंबई में फुट ओवरब्रिजों की हालत वाली याचिका पर सुनवाई करेगा बंबई हाईकोर्ट
Fri, 15 Mar 2019 03:38 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 15 Mar 2019 03:38 PM IST
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सीएसटी फुट ओवर ब्रिज
- फोटो : एएनआई
बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महानगर में फुट ओवरब्रिजों की ‘खराब’ स्थिति के मुद्दे पर एक याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं में से एक प्रदीप भालेकर के वकील नितिन सत्पुते ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय का रुख कर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की।
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इससे एक दिन पहले दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के समीप एक फुट ओवरब्रिज गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य घायल हो गए। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ 22 मार्च को मामले पर सुनवाई के लिए राजी हो गई।
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भालेकर ने एल्फिनस्टोन रोड उपनगर रेलवे स्टेशन में भीड़भाड़ वाले फुट ओवरब्रिज पर भगदड़ के बाद सितंबर 2017 में याचिका दायर की थी। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई थी।
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भालेकर ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों को शहर में सभी फुट ओवरब्रिजों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने और अगर वे जर्जर या खतरनाक स्थिति में पाए गए तो उनकी मरम्मत का काम करने के निर्देश देने की मांग की थी।