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Mumbai: HC ने कहा- फेसबुक समूह के स्वामित्व की वसूली को ट्रेडमार्क विवाद नहीं कहा जा सकता

Tue, 28 Mar 2023 06:34 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 28 Mar 2023 06:34 AM IST
सार

दीवानी कोर्ट ने कहा था कि ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा से संबंधित मामला होने के कारण सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका के अनुसार, फरवरी 1928 में स्थापति याचिकाकर्ता क्लब ने अपने एक पदाधिकारी कंवर सिंह को बेहतर सोशल मीडिया पहुंच के लिए इंटरनेट आधारित चैट समूह बनाने के लिए कहा था।

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Bombay High Court has held that recovery of ownership of Facebook cannot be termed as a trademark dispute
फेसबुक - फोटो : सांकेतिक

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि फेसबुक पर एक समूह के स्वामित्व की वसूली और बहाली को ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा से संबंधित विवाद नहीं कहा जा सकता है। दीवानी कोर्ट के पास इस तरह की घोषणा की मांग करने वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। जस्टिस नितिन सांबरे की एकल पीठ ने 24 मार्च को आदेश पारित किया था।
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इसकी एक प्रति सोमवार को मुहैया कराई गई। ‘द हिमालयन क्लब’की ओर से दीवानी कोर्ट से पारित एक अगस्त 2022 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसके मुकदमे की सुनवाई से इन्कार कर दिया गया था। दीवानी कोर्ट ने कहा था कि ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा से संबंधित मामला होने के कारण सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका के अनुसार, फरवरी 1928 में स्थापति याचिकाकर्ता क्लब ने अपने एक पदाधिकारी कंवर सिंह को बेहतर सोशल मीडिया पहुंच के लिए इंटरनेट आधारित चैट समूह बनाने के लिए कहा था।
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जस्टिस सांबरे ने कहा कि फेसबुक समूह ने किसी भी तरह से वादी क्लब के पंजीकृत ट्रेडमार्क होने का दावा नहीं किया है, जिसका सिंह ने कथित रूप से उल्लंघन किया था। कोर्ट ने कहा कि बल्कि वादी ने एक घोषणा किए जाने की मांग की है कि वह फेसबुक समूह का मालिक है और उसी के आधार पर राहत का दावा किया।
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