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महाराष्ट्र: शिवसेना विधायक के सहयोगी के रिमांड मामले में हाईकोर्ट ने दी ईडी को राहत

Tue, 08 Dec 2020 03:46 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 08 Dec 2020 03:46 AM IST
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Bombay High court grants relief to ED in remand case of Shiv Sena MLAs aide
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के सहयोगी अमित चंदोले के रिमांड मामले में ईडी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदोले के रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी की अपील के खिलाफ सत्र न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। सरनाइक भी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत इस मामले में आरोपी है।

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ईडी की याचिका के खिलाफ सत्र न्यायालय के फैसले को किया खारिज
ईडी ने 29 नवंबर को सत्र न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने चंदोले को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी विधायक सरनाइक और एक निजी सुरक्षा कंपनी के साथ डील में चंदोले की भूमिका की जांच कर रहा है। जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने विशेष पीएमएलए कोर्ट को ईडी की अपील पर पुनर्विचार करने और एक दिन के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया।
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सत्र कोर्ट ने इससे पहले चंदोले को 9 दिसंबर तक ईडी के रिमांड पर भेजा था। चंदोले और सरनाइक के खिलाफ निजी सुरक्षा कंपनी के पूर्व कर्मी रमेश अय्यर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अय्यर ने आरोप लगाया कि 2014 में एमएमआरडीए का 350 से 500 सुरक्षा गार्ड देने का करार हुआ था। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 70 फीसदी गार्ड ही दिए और एमएमआरडीए से मिले करार की तय राशि का कुछ हिस्सा आरोपियों के निजी खाते में डाला गया था।

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