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Maharashtra MLC Election: महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाएंगे मलिक और देशमुख, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Fri, 17 Jun 2022 03:40 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 17 Jun 2022 03:40 PM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राकांपा नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
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नवाब मलिक और अनिल देशमुख
- फोटो : Social media
विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें मांग की गई थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 20 जून को मतदान होना है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों नेता अब वोट नहीं डाल पाएंगे।
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कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मलिक और देशमुख को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं क्या? उन्हें किसी अपराध में सजा मिली है क्या? अबतक जब आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो कोर्ट उनके वोट देने के अधिकार को कैसे नकार सकती है।
राउत ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि कोई है जो पर्दे के पीछे खेल कर रहा है।ष केंद्र के दबाव में देश के सारे संस्थान काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को ताला लगा देने का वक्त आ गया है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संजय राउत की हिम्मत है तो वे ताला लगाकर दिखाएं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक की गिरफ्तारी की थी। उनपर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का भी आरोप है। वहीं अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री रहते सौ करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा था। उनपर य.ह आरोप मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाया था। इसके बाद अनिल देशमुख पर विपक्ष हमलावर हो गया था। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी तो अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेता अभी जेल में बंद हैं।
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बता दें कि इससे पहले भी जेल में बंद दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करने की अनुमति नहीं मिली थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट द्वारा याचिका ठुकराए जाने के बाद दोनों नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था।Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former Home Minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes.
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(File photos) pic.twitter.com/nxDzeuskDL — ANI (@ANI) June 17, 2022
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कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मलिक और देशमुख को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं क्या? उन्हें किसी अपराध में सजा मिली है क्या? अबतक जब आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो कोर्ट उनके वोट देने के अधिकार को कैसे नकार सकती है।
राउत ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि कोई है जो पर्दे के पीछे खेल कर रहा है।ष केंद्र के दबाव में देश के सारे संस्थान काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को ताला लगा देने का वक्त आ गया है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संजय राउत की हिम्मत है तो वे ताला लगाकर दिखाएं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक की गिरफ्तारी की थी। उनपर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का भी आरोप है। वहीं अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री रहते सौ करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा था। उनपर य.ह आरोप मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाया था। इसके बाद अनिल देशमुख पर विपक्ष हमलावर हो गया था। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी तो अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेता अभी जेल में बंद हैं।