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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ दायर याचिका
Fri, 13 Sep 2019 02:07 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 13 Sep 2019 02:07 PM IST
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राधाकृष्ण विखे पाटिल (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के पद पर राधाकृष्ण विखे पाटिल और दो अन्य की नियुक्ति को रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी नियुक्तियां नैतिक रूप से सही नहीं है। पाटिल पहले कांग्रेस पार्टी में थे। वह कैबिनेट विस्तार से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। जिसके बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बनाया गया है।
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Bombay High Court dismisses plea filed against former Congress leader, Radhakrishna Vikhe Patil over his recent appointment as minister in Maharashtra.
— ANI (@ANI) September 13, 2019विज्ञापन
न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी एस पटेल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे अन्य राजनीतिक दल के नेता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए होंगे।
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पीठ ने विखे पाटिल, राकांपा से शिवसेना में आए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) नेता अविनाश महातेकर की राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भाजपा में शामिल होने तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विखे पाटिल को जून में फडणवीस मंत्रिमंडल में आवासीय मंत्री बनाया गया।
अदालत ने कहा, ‘मंत्रियों को महज राजनीतिक लाभ और सुविधा के लिए राज्य विधानसभा में शामिल किया गया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जो भी किया गया वह शायद नैतिक रूप से सही न हो और शायद राजनीतिक योजना हो लेकिन हम मंत्रियों को अयोग्य करार नहीं दे सकते।’