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हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री भुजबल की जमानत याचिका

Thu, 15 Dec 2016 05:19 AM IST
एजेंसी/मुंबई
एजेंसी/मुंबई Updated Thu, 15 Dec 2016 05:19 AM IST
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Bombay High Court dismissed former minister Chhagan Bhujbal's petition

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत की अर्जी को अस्वीकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और शालिनी फनसाल्कर जोशी की खंडपीठ ने कहा, ‘याचिका को हम खारिज करते हैं। विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।’ भुजबल इस साल मार्च से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। 
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उन्होंने चिकित्सीय आधार पर हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी और कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार करने में कानून के अंतर्गत तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

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