फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay HC Refuses To Stay ban on publication of Vijaypat Singhania's autobiography

सिंघानिया की आत्मकथा के प्रकाशन पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

Fri, 14 Dec 2018 03:18 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Fri, 14 Dec 2018 03:18 AM IST
विज्ञापन
Bombay HC Refuses To Stay ban on publication of Vijaypat Singhania's autobiography
vijaypat singhania

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमंड कंपनी की ओर से ठाणे सिविल कोर्ट में दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें कंपनी के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया की पुस्तक ‘दि इनकंपलीट मैन’ के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। सिंघानिया ने आत्मकथा लिखी है जिसे किताब के रूप में प्रकाशित कराना चाहते हैं। 

विज्ञापन


ठाणे सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर विजयपत सिंघानिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में सिंघानिया ने कहा है कि उन्हें ठाणे कोर्ट जाने में असुविधा होती है। 
विज्ञापन


इसलिए ठाणे कोर्ट में दायर किए गए दावे को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया जाए। क्योंकि, मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट में भी इसी तरह के मुद्दे को लेकर दावा दायर किया गया। सिंघानिया ने अपनी याचिका में कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ठाणे कोर्ट में दायर किए गए दावे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


विजयपत सिंहानिया के बेटे गौतम सिंघानिया ने रेमंड कंपनी के माध्यम से सितंबर 2018 में ठाणे कोर्ट में याचिका दायर कर आत्मकथा के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है। कंपनी ने आशंका जाहिर की है कि उनके पिता की आत्मकथा में कई मानहानिपूर्ण बाते हो सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed