TRP Scam : BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले में आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत मंगलवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति पी डी नाइक ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि देने में सक्षम दो जमानती पर दासगुप्ता (55) की जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने दासगुप्ता को छह सप्ताह के लिए समान राशि की अस्थायी नकद जमानत राशि जमा कराने की अनुमति दे दी, तब तक उन्हें दो जमानती मुहैया कराने होंगे। दासगुप्ता ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
Former BARC CEO Partho Dasgupta has been granted bail on a bail bond of Rs 2 Lakhs. He has to submit his passport before the court and appear before the Crime Branch every month for a duration of 6 months.
— ANI (@ANI) March 2, 2021
इससे पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्र अदालत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि दासगुप्ता ने घोटाले में अहम भूमिका निभाई और वह कथित रूप से ‘‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता’’ हैं। दासगुप्ता को पिछले साल 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में हैं।
दासगुप्ता पर अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।