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Mumbai: शिवसेना सांसद के करीबी को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी

Tue, 05 Jul 2022 11:26 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 05 Jul 2022 11:26 AM IST
सार

सईद खान को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। उन पर महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान नामक एक ट्रस्ट से पैसे की हेराफेरी करने का आरोप था।

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Bombay HC granted bail to Saeed Khan, an associate of ShivSena MP Bhavana Gawali, in money laundering case
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सईद खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।  न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

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दरअसल, सईद खान को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। उन पर महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान नामक एक ट्रस्ट से पैसे की हेराफेरी करने का आरोप था। बता दें, लोकसभा सांसद गवली भी इस मामले में एक आरोपी हैं और अब तक तीन बार वह ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं।
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18 करोड़ रुपये का है मामला 
जानकारी के मुताबिक, खान और गवली ने लगभग 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। उन्होंने इस फंड को जमा करने के लिए जालसाजी और धोखाधड़ी से  एक ट्रस्ट को एक निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची।

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