फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   bombay HC gives conditional permission of Moharram

मुंबई में मोहर्रम के दौरान जुलूस  निकालने के लिए सशर्त मंजूरी

Sat, 29 Aug 2020 01:26 AM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Sat, 29 Aug 2020 01:26 AM IST
विज्ञापन
bombay HC gives conditional permission of Moharram
Bombay Highcourt
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, कोरोना महामारी के चलते कड़े प्रतिबंधों के बीच जुलूस निकालना होगा। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर यह अनुमति दी, जिसने मोहर्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से जुलूस निकालने की मंजूरी मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार और शिया संगठन आल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियात के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद कोर्ट ने अपनी रजामंदी दे दी।
विज्ञापन


कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिया समुदाय के लोगों 30 अगस्त को शाम 4:30 से 5:30 के बीच जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। वह भी ट्रक के जरिये पहले से तय रास्ते पर ही जुलूस निकाला जा सकेगा। पैदल जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। हर ट्रक में अधिकतम पांच लोगों की ही इजाजत होगी और सिर्फ पांच लोग ही ताजिये के साथ होंगे। जिन पांच लोगों को अनुमति दी गई है, उनके नाम और घर के पते मुंबई पुलिस को सौंपे गए हैं। वहीं, राज्य सरकार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा गया है और साथ ही धारा 144 लगाने को कहा गया है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed