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विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: हाईकोर्ट से BJP नेता बीएल संतोष को राहत, SIT को निर्देश- गिरफ्तार न करें

Sat, 19 Nov 2022 07:49 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 19 Nov 2022 07:49 AM IST
सार

एसआईटी ने बीएल संतोष को 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एसआईटी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। 

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BJP National General Secretary BL Santhosh Summoned By Telangana Police over TRS MLA poaching case
बीएल संतोष (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस ने भाजपा के शीर्ष नेता व पार्टी महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा है। एसआईटी ने उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एसआईटी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। 

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वहीं, समन जारी होने के बाद भाजपा नेता बीएल संतोष भी अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। बता दें, इस मामले में तेलंगाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक चार राज्यों की सात लोकेशन पर पुलिस पहुंच चुकी है। इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 

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क्या है पूरा मामला
टीआरएस के विधायकों में से एक पी रोहित रेड्डी की शिकायत के आधार पर 26 अक्टूबर की रात में रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ संबंधित धाराओं- आपराधिक साजिश, रिश्वत की पेशकश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। प्रथमिकी के मुताबिक, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की। इसके बदले में उसने शर्त रखी थी कि उन्हें टीआरएस छोड़कर  भाजपा में शामिल होना पड़ेगा। 


विधायकों ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत की
टीआरएस के चार विधायक पायलट रोहित रेड्डी, बी हर्षवर्धन रेड्डी, रेगा कांथा राव और गुव्वाला बलराजू ने अज्ञात लोगों से धमकी भरे फोन आने की शिकायत की है। फोन पर उन्हें टीआरएस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है। कथित तौर पर धन का प्रलोभन भी दिया गया था। विधायकों की शिकायत के बाद रायदुर्गम, बंजारा हिल्स, घाटकेसर और गचीबावली पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा- बी.एल. संतोष को गिरफ्तार न किया जाए
हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एसआईटी को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. सतोष की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 


कांग्रेस ने पार्टी नेता मरि शशिधर रेड्डी को छह साल के लिए किया निष्कासित
कांग्रेस ने आज पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मरि शशिधर रेड्डी को छह साल के निष्कासित कर दिया है। पार्टी नेता मैरी शशिधर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मैरी चेन्ना रेड्डी के बेटे हैं। 

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) की अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई तब की है, जब हाल ही में 11 नवंबर को मरियम शशिधर रेड्डी राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय व भाजपा उपाध्यक्ष डीके अरुणा से मिलने पहुंचे। 

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