भीमा कोरेगांव: एनआईए कोर्ट ने वरवरा राव और शोमा सेन की जमानत याचिका की खारिज
मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने भीमा कोरेगांव साजिश मामले में आरोपी वरवरा राव और शोमा सेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
Special NIA court in Mumbai has rejected bail pleas of Varavara Rao and Shoma Sen, both accused in Bhima Koregaon conspiracy case. They had filed pleas for interim bail in wake of #COVID19 pandemic.
— ANI (@ANI) March 31, 2020विज्ञापन
बता दें कि पुणे पुलिस को पिछले साल दिसंबर में वरवरा राव के घर से एक क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क मिली थी। जिसका डाटा रिकवर करने के लिए उसने डरल बू्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (एफबीआई) से मदद मांगी थी। जिसके लिए भारत के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम और पुलिस को अमेरिका की यात्रा करनी थी।