फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   betting on sports in the country will be legal, Law Commission recommends legal recognition

देश में खेलों पर सट्टा लगाना होगा वैध, लॉ कमीशन ने की कानूनी मान्यता देने की सिफारिश

Fri, 06 Jul 2018 06:34 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 06 Jul 2018 06:34 AM IST
विज्ञापन
betting on sports in the country will be legal, Law Commission recommends legal recognition

अगली बार यदि आपका मन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से लगने वाले छक्के पर सट्टा लगाने का हो तो ये काम पुलिस से छिपाकर नहीं करना होगा। केंद्रीय लॉ कमीशन ने क्रिकेट समेत सभी खेलों पर जुए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है।

विज्ञापन


लॉ कमीशन ने परोक्ष व अपरोक्ष टैक्स सिस्टम के तहत जुआ खेलने व सट्टेबाजी करने को मान्यता देकर इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने का जरिया बनाने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि संसद इसे कानूनी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत कानून बना सकती है।
विज्ञापन


इस कानून या इसके विकल्प को राज्य भी अपना सकते हैं। फोरेक्स और एफडीआई नीति से जुड़े कानूनों में संशोधन के जरिए जुआघरों व ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित  किया जा सकता है। कमीशन का मानना है कि इससे जहां देश में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, वहीं लाखों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पैन या आधार से लिंक कराने की सिफारिश
लॉ कमीशन ने मनी लान्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को दूर रखने के लिए जुआ या सट्टेबाजी करने वाले का आधार या पैन कार्ड इससे जोड़ने की सिफारिश की है। साथ ही इसके तहत पूरा लेन-देन कैशलैस रखना भी अनिवार्य करने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed