{"_id":"63ee426ce01bb368f3041650","slug":"bengaluru-bbmp-issues-order-to-meat-ban-on-maha-shivaratri-news-in-hindi-2023-02-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bengaluru: महाशिवरात्रि पर बेंगलुरू में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, BBMP ने जारी किया आदेश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Bengaluru: महाशिवरात्रि पर बेंगलुरू में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, BBMP ने जारी किया आदेश
Thu, 16 Feb 2023 08:19 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Thu, 16 Feb 2023 08:19 PM IST
सार
सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
बेंगलुरू में महाशिवरात्रि पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने गुरुवार को आदेश जारी कर महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी को मांस की बिक्री व जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
बता दें, बीबीएमपी हर साल गणेश चतुर्थी, श्रीराम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बीबीएमपी दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर मांस की बिक्री और पशु वध पर भी प्रतिबंध लगाता है।
विज्ञापन