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एटीएम में लेनदेन विफल होने को न गिने बैंक: आरबीआई
Thu, 15 Aug 2019 05:44 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Thu, 15 Aug 2019 05:44 AM IST
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RBI
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर तकनीकी कारणों से एटीएम से पैसों का लेनदेन विफल रहता है तो बैंकों को उसे मुफ्त लेनदेन के तहत नहीं गिनना चाहिए। दरअसल, बैंकों ने हर माह एटीएम से पैसे निकालने के लिए मुफ्त लेनदेन की सीमा तय कर रखी है।
आरबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहकों द्वारा एटीएम से अपनी जमा और पैसे ट्रांसफर करने की जानकारी लेने के अलावा चेक बुक का आग्रह, करों के भुगतान को भी मुफ्त लेनदेन की सुविधा का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
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आरबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहकों द्वारा एटीएम से अपनी जमा और पैसे ट्रांसफर करने की जानकारी लेने के अलावा चेक बुक का आग्रह, करों के भुगतान को भी मुफ्त लेनदेन की सुविधा का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
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