{"_id":"63d7440ab462f271e4274975","slug":"assam-police-arrest-three-people-include-bridegroom-accused-of-child-marriage-pocso-act-himanta-biswa-sarma-2023-01-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Child Marriage: बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की सख्ती का दिखा असर, दूल्हे समेत तीन गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Child Marriage: बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की सख्ती का दिखा असर, दूल्हे समेत तीन गिरफ्तार
Mon, 30 Jan 2023 09:44 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 30 Jan 2023 09:44 AM IST
सार
असम में माता और शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। राज्य में बाल विवाह इतने ज्यादा हो रहे हैं कि राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, राज्य में 31 फीसदी शादियां 18 साल से कम उम्र में हो रही हैं।
विज्ञापन
बाल विवाह के आरोपी
- फोटो : ANI
विस्तार
असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का असर दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि असम के नागौन के रुपाहीहाट में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक दूल्हा भी है। आरोप है कि ओबेदुल इस्लाम नामक युवक एक बच्ची के साथ शादी कर रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दूल्हे ओबेदुल इस्लाम और उसके दो साथियों गुलजार हुसैन और रुफोल अमीन को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
बता दें कि असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 14 से 18 साल में शादी करने पर असम में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। असम में माता और शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। राज्य में बाल विवाह इतने ज्यादा हो रहे हैं कि राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, राज्य में 31 फीसदी शादियां 18 साल से कम उम्र में हो रही हैं।
विज्ञापन
असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी 2197 ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया है। ये अधिकारी ही पॉक्सो एक्ट के उन मामलों में शिकायत दर्ज कराएंगे, जहां लड़की की उम्र 14 साल से कम है। बता दें कि देश में बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है लेकिन इस कानून में आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधान जोड़ने का फैसला किया है, ताकि सख्ती से निपटा जा सके।
विज्ञापन