फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   assam guwahati high court cancel nia court clean chit to akhil gogoi in anti caa protest

Assam: गुवाहाटी हाईकोर्ट से अखिल गोगोई को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने की दी अनुमति

Thu, 09 Feb 2023 10:55 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 09 Feb 2023 10:55 PM IST
सार

जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलासरी नंदी की खंडपीठ ने मामले को फिर से खोलने के बाद आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा है।

विज्ञापन
assam guwahati high court cancel nia court clean chit to akhil gogoi in anti caa protest
अखिल गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : ट्विटर

विस्तार

गुवाहाटी हाईकोर्ट से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को करारा झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों को लेकर निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी। साथ ही हाई कोर्ट ने निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों को एनआईए की विशेष अदालत से मिली क्लीनचिट भी खारिज कर दी। 

विज्ञापन


बता दें कि एनआईए ने विशेष अदालत द्वारा अखिल गोगोई को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलासरी नंदी की खंडपीठ ने मामले को फिर से खोलने के बाद आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा है। मामले की दोबारा सुनवाई विशेष एनआईए कोर्ट ही करेगा। गोगोई ने कहा, मुझे और तीन अन्य लोगों को 23 फरवरी को विशेष एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। मैं इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा। 
विज्ञापन


गौरतलब है कि विशेष एनआईए कोर्ट ने 1 जुलाई, 2021 को गोगोई और उनके तीन सहयोगियों को दिसंबर 2019 में असम में हिंसक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के दौरान हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए रिहा कर दिया था। इस मामले में अन्य तीन आरोपी ढैज्या कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानश कोंवर हैं। विधायक गोगोई ने कहा कि उन्हें और तीन अन्य आरोपियों को 23 फरवरी को विशेष एनआईए अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वे हाई कोर्ट के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगे।  
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि एनआईए सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े गोगोई के दो मामलों की जांच कर रही थी। उनमें से एक में, विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जिसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी अप्रैल 2021 में जांच एजेंसी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद बरकरार रखा था। हालांकि वे न्यायिक हिरासत में थे क्योंकि सीएए विरोधी हिंसा से संबंधित दूसरे मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed