{"_id":"6036ad34c4285671ca332ba2","slug":"assam-government-decided-to-extend-six-months-afspa-from-27-february","type":"story","status":"publish","title_hn":"असम सरकार का फैसला, छह महीने और 'अफ्सपा' का विस्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
असम सरकार का फैसला, छह महीने और 'अफ्सपा' का विस्तार
Thu, 25 Feb 2021 02:46 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, गुवाहाटी
पीटीआई, गुवाहाटी
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 25 Feb 2021 02:46 AM IST
विज्ञापन
afspa
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
असम सरकार ने सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून (अफ्सपा) के तहत राज्य की मौजूदा अशांत क्षेत्र स्थिति को 27 फरवरी से छह और महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया।
विज्ञापन
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।
विज्ञापन
विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों ने कहा कि अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला-बारूद की बरामदगी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
विज्ञापन
असम में अफ्सपा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है। पूर्वोत्तर में अफ्सपा असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के आठ थाना क्षेत्र वाले इलाकों में लागू है।