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तीन तलाक: ओवैसी बोले- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में दे चुनौती

Wed, 31 Jul 2019 04:51 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Wed, 31 Jul 2019 04:51 PM IST
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Asaduddin Owaisi appealed Muslim Personal Law board to challenge Triple Talaq bill in Supreme Court
असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : एएनआई

लंबे इंतजार के बात तीन तलाक बिल मंगलवार को आखिरकार राज्यसभा से भी पास हो गया। वहीं, शुरुआत से ही इस बिल की खिलाफत में रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को एक बार फिर असंवैधानिक करार दिया है। ओवैसी से इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, 'यह असंवैधानिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।'

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बता दें कि मंगलवार को इस बिल पर हुई वोटिंग के दौरान पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े थे। सदन से विपक्ष की गैरहाजिरी ने भी इस बिल के पास होने में बड़ी भूमिका निभाई। जदयू, अन्नाद्रमुक, टीआरएस और बसपा जैसे दल सदन में मौजूद ही नहीं थे। पिछले सप्ताह ही इस बिल को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। जनता दल यूनाइटेड ने बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया था। 

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ओवैसी ने लोकसभा में भी किया था बिल का विरोध

इससे पहले लोकसभा में चर्चा के दौरान ओवैसी ने तीन तलाक बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि इस बिल से सरकार औरतों को सड़क पर ला रही है, शादी खत्म कर रही है। ओवैसी ने तीन तलाक बिल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गिरफ्तार होने के बाद क्या कोई शौहर अपनी पत्नी को मुआवजा दे पाएगा? पति जेल में बैठा रहे और पत्नी तीन साल तक उसका इंतजार करती रहे? उस औरत को ऐसी शादी से निकलने का अधिकार मिलना चाहिए। 

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