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नागालैंड: फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे CM लेजित्सु, राज्यपाल ने जेलियांग को सौंपी कमान

Wed, 19 Jul 2017 02:10 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Wed, 19 Jul 2017 02:10 PM IST
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as court dismisses plea, cm Liezietsu to face floor test
टीआर जेलियांग

नागालैंड विधानसभा में जारी उलट फेर के बीच नया मोड़ आता नजर आ रहा है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक टीआर जेलियांग आज 3 बजे नागालैंड के मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल ने टीआर जेलियांग को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। उन्होंने जेलियांग को 22 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का समय दिया है।

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इससे पहले सीएम एस लेजित्सु ने शक्ति परिक्षण में शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। 
#Nagaland assembly adjourned sine die. Floor test did not take place as CM Shurhozelie Liezietsu did not turn up
गौरतलब  है कि  नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य के निर्देश के मुताबिक 19 जुलाई की सुबह 9:30 पर सभी विधायक नागालैंड की विधानसभा में शक्ति परिक्षण के लिए एकट्ठा होना था। मौजूदा मुख्यमंत्री एस. लेजित्सु को अपनी सरकार बचाने के लिए आज किए जा रहे शक्ति परिक्षण में विश्वासमत हासिल करना था। लेकिन शक्ति परिक्षण शुरू होने के कुछ देर पहले ही उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चित काल के टाल दिया गया है। 

बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने मंगलवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री एस. लेजित्सु की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण के राज्यपाल पीबी आचार्य के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसके बाद अब नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के बागी गुट के साथ समझौता नहीं होने की हालत में शक्ति परीक्षण में लेजित्सु सरकार की हार तय मानी जा रही है। सियासी गिलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री एस. लेजित्सु इस्तीफा भी दे सकते हैं। 

पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने 60 में से 41 सदस्यों के समर्थन का दावा किया

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नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग - फोटो : Social Media

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने हाल में 60 सदस्यीय विधानसभा में 41 सदस्यों के समर्थन का दावा करते हुए राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री लेजित्सु को 15 जुलाई या उससे पहले सदन में विश्वासमत हासिल करने का निर्देश दिया था।

लेजित्सु ने राज्यपाल के इस निर्देश को अवैध, असंवैधानिक और एकतरफा करार देते हुए बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें राज्यपाल के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उसी याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त फैसला सुनाया।

लेजित्सु की दलील दी थी कि विधायकों की बगावत एनपीएफ का अंदरूनी मामला है और इसे पार्टी की बैठक में सुलझाया जाना चाहिए, विधानसभा में नहीं। लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को नहीं माना। अब शक्ति परीक्षण का फैसला राज्यपाल पर निर्भर है। जेलियांग गुट के समर्थक विधायकों की तादाद ध्यान में रखते हुए ऐसी हालत में लेजित्सु सरकार का जाना लगभग तय है।

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