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Hindi News ›   India News ›   Aryan Khan Drug case: Special court granted bail to Achit Kumar, judge VV patil said chats not proof enough to show accused supplied drugs 

आर्यन खान ड्रग केस: अचित कुमार को भी मिली जमानत, कोर्ट ने कहा सिर्फ व्हाट्सएप चैट से साबित नहीं होगा कि उसने ही ड्रग सप्लाई की

Mon, 01 Nov 2021 11:45 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 01 Nov 2021 11:45 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि जो पंचनामा दाखिल किया गया, वह मौके पर नहीं भरा गया है। इससे उसमें दिखाई गई वसूली पर संदेह है। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट से यह साबित नहीं होता कि अचित कुमार ने ही ड्रग की सप्लाई की थी। 
 

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Aryan Khan Drug case: Special court granted bail to Achit Kumar, judge VV patil said chats not proof enough to show accused supplied drugs 
आर्यन खान। - फोटो : PTI

विस्तार

आर्यन खान ड्रग मामले में जेल में बंद अचित कुमार को भी जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अचित कुमार को बेल देते हुए कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं तय किया जा सकता कि अचित ने ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग की सप्लाई की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि एनसीबी को अचित के खिलाफ पर्याप्त सबूत लाने होंगे। मौजूदा समय में जो भी साक्ष्य हैं वह पर्याप्त नहीं है। 

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दरअसल, एनसीबी ने अचित कुमार को एक ड्रग पेडलर के रूप में कोर्ट में पेश किया था। एनसीबी का तर्क था कि अचित ने ही बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे आर्यन खान व उनके दोस्त को ड्रग उपलब्ध कराया था। हालांकि, एनसीबी कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। 
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अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि अचित कुमार के खिलाफ सिर्फ व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई। इसके अलावा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि अचित भी इस गतिविधि में शामिल थे। इसलिए केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह पता नहीं चल सकता है कि अचित कुमार आर्यन व अरबाज को ड्रग सप्लाई करता था। 
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संदिग्ध है पंचनामा 
एनसीबी की ओर से दाखिल किए गए पंचनामे पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पंचनामा गढ़ा गया है। यह मौके पर तैयार नहीं कया गया है। इसलिए इसमें दिखाई गई वसूली संदिग्ध है, जिस कारण पंचनामा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 


आर्यन खान समेत अन्य को भी मिल चुकी है जमानत 
मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान समेत अन्य लोगों को भी जमानत मिल चुकी है। सभी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि, आर्यन खान को सशर्त जमानत दी गई है, उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है, जिससे कि वह विदेश न जा सकें। 

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