फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   arunachal pradesh bjp mla election void by high court know why

Arunachal Pradesh: हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के निर्वाचन को किया निरस्त, संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप

Thu, 27 Apr 2023 02:07 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ईटानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ईटानगर Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 27 Apr 2023 02:07 PM IST
सार

दासंगलु पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कालिखो पुल की तीसरी पत्नी हैं। अपने पति की मौत के बाद साल 2016 में हुए उपचुनाव में दासंगलु पुल ने पहली बार जीत दर्ज की थी। 

विज्ञापन
arunachal pradesh bjp mla election void by high court know why
गुवाहाटी हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अरुणाचल प्रदेश से भाजपा विधायक दासंगलु पुल के निर्वाचन को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। भाजपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाई। कांग्रेस नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ केस किया था। अब भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। 
विज्ञापन


संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप
गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने अनजाव जिले की हायुलियांस सीट से विधायक दासंगलु पुल के निर्वाचन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून के तहत यह आदेश दिया है। बता दें कि दासंगलु पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कालिखो पुल की तीसरी पत्नी हैं। अपने पति की मौत के बाद साल 2016 में हुए उपचुनाव में दासंगलु पुल ने पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में वह फिर से विधायक चुनी गईं। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- 4G in Arunachal Pradesh: अरुणाचल के 336 सीमावर्ती गांवों में शुरू होगी 4जी सेवा, 254 मोबाइल टावर लगे
विज्ञापन
विज्ञापन


2019 के चुनाव में दासंगलु पुल ने कांग्रेस उम्मीदवार लुपालाम करी को हराया था। बाद में करी ने ही दासंगलु पुल के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी। करी ने आरोप लगाया कि दासंगलु ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाई है। करी ने दावा किया कि दासंगलु पुल के पति की चार संपत्तियां मुंबई और दो अरुणाचल प्रदेश में हैं, लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने इनकी जानकारी नहीं दी है।

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नानी तागिया ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36(2)(a) के तहत भाजपा विधायक के निर्वाचन को रद्द कर दिया। दासंगलु पुल ने अपने बचाव में कहा कि उनके पति कालिखो पुल की पहली पत्नी उन संपत्ति की मालकिन है, ऐसे में वह अपने चुनावी हलफनामे में उन्हें अपनी कैसे बता सकती हैं? पुल ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed