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आर्मी ट्रांसफर रैकेट: सेना अधिकारी और दलाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

Fri, 21 Jul 2017 04:06 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Fri, 21 Jul 2017 04:06 PM IST
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Army transfer racket case: Patiala House Court has granted bail to accused officer and middleman
Indian army - फोटो : File Photo
सेना में मनचाही पोस्टिंग और ट्रांसफर कराने का गोरखधंधा करने के आरोपों में पकड़े गए सैन्य अधिकारी और कथित दलाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रंगनाथन सुब्रमणी मोनी व दलाल गौरव कोहली को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर भी भेजा था और अब उन्हें जमानत दे दी है। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अब दोनों को ही जमानत मिल गई है।
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मूल खबर: सेना में ट्रांसफर, पोस्टिंग रैकेट मामला: लेफ्टिनेंट कर्नल और दलाल को भेजा जेल
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सीबीआई ने इस मामले में रंगनाथन सुब्रमणि मोनी, सैन्य अधिकारी पुरुषोत्तम, गौरव कोहली, एस. सुभाष और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं में 1 जून को एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने मोनी व गौरव को 2 जून को गिरफ्तार किया था। गौरव की निशानदेही पर मोनी के सरकारी निवास से दो लाख रुपये भी बरामद किए थे। सीबीआई का आरोप है कि सेना में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है।
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दोनों पर आरोप है कि वो सैन्य कर्मियों से मोटी घूस लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग पर भेजते रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसओ एस. सुभाष ने मनचाही जगह तबादले के लिए गौरव को पांच लाख रुपये दिए थे। 

गौरव ने 1 जून को दो लाख रुपये सुब्रमणि मोनी को उनके नगला देवता स्थित सरकारी आवास पर दिए। वह घूस देकर बाहर निकला, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सुब्रमणि मोनी के घर से घूस के दो लाख रुपये भी बरामद करवाए। इसके बाद दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।
 
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