फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   allahabad high court appeal applied against Divorce with consent

हाईकोर्ट का आदेश- सहमति से तलाक के खिलाफ भी हो सकती है अपील

Sun, 08 Apr 2018 10:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 08 Apr 2018 10:25 AM IST
विज्ञापन
allahabad high court appeal applied against Divorce with consent
- फोटो : wikipedia

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से तलाक के मामले में भी तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। यदि इस प्रकार के मामले में किसी एक पक्ष द्वारा दी गई सहमति को लेकर संदेह है तो परिवार न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह सहमति की जांच करे।

विज्ञापन


आगरा की पूजा की अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अपीलार्थी के पति को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के  तहत सहमति से तलाक की डिक्री के खिलाफ सामान्यत: अपील नहीं दाखिल की जा सकती है, मगर जब इसमें सहमति को लेकर ही विवाद हो, यह संदेह पैदा हो जाए कि सहमति स्वेच्छा से नहीं दी गई तो चीजें बदल जाती हैं।
विज्ञापन


यह ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय की जिम्मेदारी है कि तलाक की डिक्री देने से पूर्व इस बात की जांच करे कि सहमति स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के दी गई है। न्यायालय को अपने संतुष्ट होने का कारण रिकार्ड करना चाहिए। ताकि सहमति से तलाक देने के इस कानून का दुरुपयोग रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले के अनुसार अपीलार्थी पूजा और उसके पति ने आगरा परिवार न्यायालय में सहमति से तलाक की डिक्री के लिए याचिका दाखिल की थी। परिवार न्यायालय ने इस अर्जी पर तलाक की डिक्री दे दी। याची के वकील अंजनी कुमार दुबे का कहना था कि याची अपने पति के घर में ही थी। इसका लाभ उठा कर उस पर दबाव डाल कर सहमति के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। याची ने दबाव में सहमति दी है न कि स्वेच्छा से।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed