फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   AIMIM MP Asaduddin Owaisi on Supreme Court refusing to entertain the plea filed by 14 opposition parties

Politics: विपक्षी दलों को ओवैसी की नसीहत; कहा- सुप्रीम कोर्ट जाना नासमझी भरा फैसला था, आपने भाजपा को मौका दिया

Wed, 05 Apr 2023 05:48 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 05 Apr 2023 05:48 PM IST
सार

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार करने से इनकार करने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ CBI और ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

विज्ञापन
AIMIM MP Asaduddin Owaisi on Supreme Court refusing to entertain the plea filed by 14 opposition parties
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मसले पर विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन दलों बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह एक गलत कदम था। यह राजनीति करने का सही तरीका नहीं था। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक नासमझी भरा फैसला था। अब इसने भाजपा को यह कहने का मौका दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के दावों को नकार दिया है। 

विज्ञापन

 



AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार करने से इनकार करने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ CBI और ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- Supreme Court: केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार, विपक्षी दलों को तगड़ा झटका



इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि किसी मामले के तथ्यों से संबंध के बिना सामान्य दिशानिर्देश देना खतरनाक होगा। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए राजनीतिक दलों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।


पीठ ने आदेश दिया कि अधिवक्ता इस स्तर पर याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। याचिका तदनुसार वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है। आप कृपया तब हमारे पास आएं जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला या मामले हों।

इन दलों ने लगाई थी याचिका
कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना (यूबीटी), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और जम्मू कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed