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मुश्किल में राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, कोर्ट से भी मिला समन

Thu, 02 May 2019 10:04 AM IST
आसिम खान भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Thu, 02 May 2019 10:04 AM IST
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Ahmedabad court summoned Rahul Gandhi to say Amit shah as a murderer, EC sent notice
राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : Instagram

गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्यारोपी’ कहने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया है। 

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राहुल गांधी को अदालत का समन

गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्यारोपी’ कहने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को बुधवार को समन जारी किया। 

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अमहदाबाद की एक अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट डीएस डाबी ने गांधी को समन जारी किया जिसका छह जुलाई तक जवाब देना है। इसमें कहा गया है कि गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत पहली नजर में आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। भाजपा के स्थानीय पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने अपनी शिकायत में कहा है कि 23 अप्रैल को मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था, ‘हत्यारोपी भाजपा प्रमुख अमित शाह, वाह! क्या शान है।’ 

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चुनाव आयोग का नोटिस

चुनाव आयोग ने बुधवार को राहुल गांधी को उनकी उस कथित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है।



चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को मध्यप्रदेश के शहडोल में दिए गए गांधी भाषण का हवाला देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक विरोधियों पर ‘असत्यापित’ आरोप लगाने पर रोक लगाते हैं। आयोग ने गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

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