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अगस्ता वेस्टलैंड : कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन की जमानत याचिका खारिज, पेशी वारंट जारी
Sat, 20 Apr 2019 07:06 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Sat, 20 Apr 2019 07:06 PM IST
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सुषेण मोहन गुप्ता (फाइल फोटो)
- फोटो : ट्विटर
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दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। वहीं, सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ 22 अप्रैल के लिए पेशी वारंट जारी किया गया है।
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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही है और हिरासत पर अभी आदेश जारी किया जाना बाकी है। गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने इस आधार पर राहत मांगी है कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
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वहीं, शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने गुप्ता के खिलाफ 22 अप्रैल के लिए पेशी वारंट जारी किया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा उसे अदालत में पेश नहीं किए जा सकने के बाद यह पेशी वारंट जारी किया। गुप्ता फिलहाल तिहाड़ जेल में है। अदालत ने जेल अधिकारियों को सोमवार को उसे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
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ईडी ने कहा था कि राजीव सक्सेना द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर मामले में गुप्ता की कथित भूमिका सामने आई थी। सक्सेना इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। उसे यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) से यहां प्रत्यर्पित करा कर लाया गया था और एजेंसी ने यहां उसे गिरफ्तार कर लिया था।