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AFSPA: मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में छह महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा, MHA ने जारी की अधिसूचना

Sun, 30 Mar 2025 03:34 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Sun, 30 Mar 2025 03:34 PM IST
सार

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम अफस्पा की अवधि को और बढ़ा दिया है।

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AFSPA extended to entire Manipur, 8 districts of Nagaland and 3 districts in Arunachal
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नगालैंड में भी अफस्पा का विस्तार किया गया है। इसे आठ जिलों और राज्य के अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा।

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केंद्र सरकार की अधिसूचना
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958  की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता था।
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इन इलाकों में अफस्पा लागू नहीं होगा
मणिपुर के जिन पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में अफस्पा लागू नहीं किया गया है। उनमें  इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपु, नाम्बोल और काकचिंग शामिल हैं।
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गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों अफस्पा पर लिया अहम फैसला
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा के अवधि को बढ़ाया है। कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है।


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असम के तीन जिलों में अफस्पा की अवधि बढ़ाई गई, एक से वापस लिया गया 
असम सरकार ने रविवार को कहा कि उसने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य के तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। डिब्रूगढ़ से हाल ही में अफस्पा को हटाया गया था।  

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