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Comments on ACB ADGP: सुप्रीम कोर्ट ने रोकी कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई, एसीबी को बताया था 'उगाही केंद्र'

Tue, 12 Jul 2022 02:51 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 12 Jul 2022 02:51 PM IST
सार

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदेश ने कर्नाटक एसीबी को 'उगाही केन्द्र' और उसके प्रमुख सीमांत कुमार सिंह को 'दागदार अधिकारी' कहा था।

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Adverse comments on ADGP: Supreme Court halts Karnataka High Court hearing, told ACB as extortion centre
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश एचपी संदेश को एक जमानत याचिका पर सुनवाई तीन दिन रोकने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश ने कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 'एसीबी' और उसके एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह के खिलाफ कथित 'प्रतिकूल' टिप्पणियां की थीं।

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सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और एसीबी के एडीजीपी के वकील के प्रतिवेदन पर गौर किया। इसके बाद पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश से सुनवाई स्थगित करने को कहा। 
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एडीजीपी ने अपनी याचिका में उन प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया है, जो जस्टिस संदेश ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की थीं। न्यायमूर्ति संदेश ने कर्नाटक एसीबी को 'उगाही केन्द्र' और उसके प्रमुख सिंह को 'दागदार अधिकारी' कहा था।
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बाद में 11 जुलाई को हाईकोर्ट के जस्टिस संदेश ने एक आदेश भी सुनाया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें स्थानांतरण की धमकी दी गई है और उन्हें यह धमकी एक अन्य न्यायाधीश के जरिये दी गई। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'हमारा मानना है कि विद्वान न्यायाधीश से मामले की सुनवाई तीन दिन के लिए स्थगित करने को कहना उचित है। इस दौरान हम 11 जुलाई को न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश को देखने का मौका मिलेगा। 

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