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Osho Ashram: आचार्य रजनीश का ‘ओशो’ आश्रम सबके लिए खुला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Mon, 22 Aug 2022 05:35 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 22 Aug 2022 05:35 AM IST
सार
Bombay high court: हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर उर्फ स्वामी प्रेमगीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। लेकिन आदेश की प्रति अब मिली है।
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ओशो आश्रम पुणे
- फोटो : twitter
विस्तार
आचार्य रजनीश ‘ओशो’ का पुणे स्थित आश्रम अब सभी के लिए खुल गया है। ओशो की समाधि और उनकी विरासत की रक्षा के लिए आगे आए उन शिष्यों के लिए यह बड़ी खबर है जिनके प्रवेश पर सालों से रोक लगी हुई थी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ओशो के शिष्य बिना किसी रोकटोक के उनके आश्रम में जा सकते हैं और समाधि का दर्शन कर सकते हैं। जस्टिस एमजे जामदार और जस्टिस एसवी गंगापुरवाला की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ओशो की समाधि उनके शिष्यों के लिए खोल दिया जाए। यदि किसी को समाधि की तरफ जाने से रोका जाता है तो यह आदेश की अवहेलना होगी।
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हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर उर्फ स्वामी प्रेमगीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। लेकिन आदेश की प्रति अब मिली है।
स्वामी चैतन्य कीर्ति ने बताया कि कोर्ट ने इसके साथ ही, ओशो संपत्तियों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया है। वहीं, ओशो आश्रम से जुड़े सुनील मीरपुरी ने बताया, यह याचिका पिछले साल 2021 में दायर की गई थी। हमें खुशी है कि अब हम सभी ओशो समाधि का दर्शन कर सकेंगे।
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