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आतंक व हिंसा पीड़ितों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी

Sat, 18 Jan 2020 05:54 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 18 Jan 2020 05:54 AM IST
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Aadhar card is necessary to avail the schemes of victims of terror and violence, says home ministry
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

आतंकी हमले, सामुदायिक दंगों और नक्सली हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक मदद का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है।

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गृहमंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि आतंकवाद, दंगे, नक्सली हिंसा, सीमापार से गोलीबारी और आईईडी ब्लास्ट में मारे जाने वालों के परिजन जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। 
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जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। गृहमंत्रालय ने कहा कि यह अधिसूचना असम और मेघालय केा छोड़कर (जहां सभी नागरिकों को आधार में शामिल नहीं किया गया है) सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के लिए मान्य है। 
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जब तक आधार जारी नहीं होता तब तक आवेदन की प्रति के साथ बैंक या डाकघर खाते की पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और मनरेगा कार्ड दिखाकर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

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