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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court says Aadhaar not mandatory, but those who have it must link to PAN card for ITR

आधार कार्ड न हो तो भी भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

Fri, 09 Jun 2017 09:01 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Fri, 09 Jun 2017 09:01 PM IST
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Supreme Court says Aadhaar not mandatory, but those who have it must link to PAN card for ITR
आधार के बिना ITR नहीं - फोटो : excelsior

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे भी आयकर रिटर्न भर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि फिलहाल पैन हासिल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में आधार से जुड़े प्राइवेसी के मामले में आखिरी फैसले पर तय होगी। 

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शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार से लिंक न किए गए पैन को तब तक अवैध नहीं ठहराया जा सकता जब तक संविधान पीठ यह निर्धारित नहीं कर देती कि आधार, व्यक्ति की निजता केअधिकार का उल्लंघन है या नहीं? सरकार के मुताबिक, करीब 115 करोड़ लोगों केपास आधार है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आधार से लिंक न करने पर पैन को अवैध करार देने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने कहा है कि यह जरूर है कि फर्जी पैन कार्ड होना खतरे की बात है लेकिन सरकार को आधार को पैन से लिंक करने से होने वाले परिणामों पर विचार करना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि जिनके पास आधार है उन्हें इसे पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार से संबंधित अधिकारियों या ठेकेदारों द्वारा डेटा लीक करने की आशंका न हो। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आयकर अधिनियम की धारा-139 एए को सही ठहराते हुए कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार के साथ पैन को जोड़ने के मामले में सरकार के आदेशों पर रोक लगा दिया है, जब तक कीसंविधान बेंच का फैसला न आ जाए।  हालांकि सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार डाटा की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार आने वाले समय में डाटा की सुरक्षा को लेकर भी नया कानून ला सकती है।
आयकर कानून के इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई थी। आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज ये बड़ा आदेश आया है।

कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। गौरतलब हो कि धारा-139 एए के तहत आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बनाया गया है।
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