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एलटीसी कैश स्कीम: केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मियों को मिली ये खास राहत, अब खत्म हुई टेंशन

Thu, 11 Mar 2021 02:33 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 11 Mar 2021 02:33 PM IST
सार

यदि किसी कर्मी ने अपने मित्र या रिश्तेदार के जरिए डिजिटल पेमेंट की है, तो उस स्थिति में डिजिटल पेमेंट के लिए कर्मचारी खुद का, अपनी पत्नी का या परिवार के किसी अन्य सदस्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के सभी बिल मान्य होंगे...
 

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49 lakh Central Government employees get special relief for LTC Cash Scheme
दफ्तर में सरकारी कर्मचारी - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

केंद्र सरकार के लाखों कर्मियों को एलटीसी कैश स्कीम के अंतर्गत खास राहत प्रदान की गई है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत कर्मियों द्वारा रोजाना इस कैश स्कीम को लेकर दर्जनों सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे, बिल कब तक जमा कराने हैं, अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बिल कटा है, तो उस स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। जिनकी भर्ती को एक साल हुआ है, वे कर्मी किस तरह यह सुविधा ले सकते हैं।

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किसी कर्मी ने एलटीसी स्कीम के तहत खरीददारी करते समय कुछ पैसा नकद दे दिया हो और बाकी भुगतान डिजिटल पेमेंट के जरिए किया है तो उसे संबंधित विभाग स्वीकार करेगा या नहीं, आदि सवाल कर्मियों के लिए परेशानी बने हुए थे। केंद्र सरकार ने अब इन सभी सवालों का जवाब देकर मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की टेंशन समाप्त कर दी है।
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बता दें कि केंद्र सरकार ने 12 अक्तूबर 2020 को अपने कर्मियों को ब्लॉक 2018-21 के तहत एलटीसी फेयर के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज यानी एलटीसी कैश स्कीम प्रदान करने की घोषणा की थी। चूंकि केंद्र सरकार में स्पेशल कैश पैकेज स्कीम पहली बार लागू की गई है, इसलिए अनेक कर्मियों को इसके प्रावधानों की जानकारी नहीं मिल सकी। मंत्रालय और विभाग भी इस स्कीम की कई बातों को लेकर असमंजस में रहे। नतीजा, कर्मियों के बिलों का भुगतान नहीं हो सका। फाइलें इधर से उधर जाती रहीं और अंत में आब्जेक्शन लग कर वापस लौट आईं।
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स्पेशल कैश पैकेज को लेकर कर्मियों और विभागों द्वारा कई तरह के सवाल पूछे गए थे। जैसे एलटीसी कैश स्कीम के तहत बिलों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 31 मार्च 2021 से पहले होना है या उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी इसकी फाइल अगले वित्तीय वर्ष में जा सकती है या नहीं। इस बाबत केंद्र सरकार ने कहा है, सभी क्लेम 31 मार्च 2021 से पहले सेटल किए जाने चाहिए। अगर किसी मंत्रालय या विभाग में उक्त तिथि के बाद कोई ऐसा क्लेम आता है, तो उसे सेटल किया जा सकता है। बशर्ते क्लेम पेपर या खरीददारी के बिल 31 मार्च 2021 या इससे पहले के हों।

यदि किसी कर्मी ने इस स्कीम के तहत डिजिटल पेमेंट की है तो उसकी डिटेल को लेकर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि इसके लिए संबंधित विभाग और पीएओ को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लेम को सत्यापित कराने के लिए संबंधित कर्मी से किस तरह के अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएं, उक्त दोनों विभाग तय करेंगे।

यदि किसी कर्मी ने अपने मित्र या रिश्तेदार के जरिए डिजिटल पेमेंट की है, तो उस स्थिति में क्लेम सेटल होगा या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। डिजिटल पेमेंट के लिए कर्मचारी खुद का, अपनी पत्नी का या परिवार के किसी अन्य सदस्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के सभी बिल मान्य होंगे। नए भर्ती हुए कर्मी, जिनके पास तीन होमटाउन एलटीसी और एक ऑल इंडिया एलटीसी लेने की सुविधा है, क्या 2020 के लिए वे 2021 में स्पेशल कैश पैकेज ले सकते हैं या नहीं। हालांकि उस कर्मी ने खरीदारी 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि में की है, और कार्यालय से भी अनुमति नहीं ली है।


इसके लिए कहा गया है कि ऐसे कर्मी जिनकी एलटीसी, इस्तेमाल न करने के चलते दिसंबर 2020 में खत्म हो गई थी, वे एलटीसी के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज ले सकते हैं। इन्हें यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक ही मिलेगी। वे कर्मी, जिन्होंने खरीददारी के लिए कुछ पेमेंट डिजिटल माध्यम से कर दी है और बाकी भुगतान नकद कर दिया हो तो क्या उनके बिल सेटल हो सकेंगे या नहीं। ऐसी स्थिति में डिजिटल पेमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए संबंधित कर्मी से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

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