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Cyber Crime: पीएमएलए के तहत साइबर अपराध के 257 केस, मनी लॉंड्रिंग के जरिए 35925 करोड़ रुपये की 'आपराधिक आय'

Tue, 24 Mar 2026 06:04 PM IST
Sandhya Kumari डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला Published by: Sandhya Kumari Updated Tue, 24 Mar 2026 06:04 PM IST
सार

देश में साइबर अपराध के 257 मामलों में 35,925 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। I4C के जरिए 8,690 करोड़ बचाए गए और 9,518 करोड़ के लेन-देन रोके गए, हजारों आरोपी गिरफ्तार हुए।

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257 Cyber Crime Cases Under PMLA Proceeds of Crime Worth 35,925 Crore rupees Through Money Laundering
ED - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

देश में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत साइबर अपराध से संबंधित लगभग 257 मामले सामने आए हैं। ईडी ने इन मामलों की जांच शुरू की है। इन केसों में मनी लॉंड्रिंग के जरिए 35925 करोड़ रुपये की 'आपराधिक आय' एकत्रित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से सूचना साझा करने/प्रसारित करने की एक स्थापित व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत, ईडी और एलईए साइबर अपराध से संबंधित मामलों सहित सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। 
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'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र'

डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क के माध्यम से गबन किए गए धन की पहचान और वसूली सहित साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र को व्यापक एवं समन्वित तरीके से मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) की स्थापना की है। I4C के एक भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। यहां पर जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को एफआईआर में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद की कार्रवाई, जैसे कि आरोप पत्र दाखिल करना, गिरफ्तारी और शिकायतों का समाधान, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
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8,690 करोड़ से अधिक की वित्तीय राशि बचाई

I4C के अंतर्गत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' को वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और जालसाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। I4C द्वारा संचालित इस प्रणाली के अनुसार, 31.01.2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई जा चुकी है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है। I4C में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटरों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 
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9518.91 करोड़ रुपये के लेन-देन अस्वीकृत

साइबर अपराधियों की पहचान करने वाले संदिग्धों का रजिस्टर I4C द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 10.09.2024 को शुरू किया गया। 31.01.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 23.05 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ताओं का डेटा और 27.37 लाख लेयर 1 म्यूल खातों का डेटा संदिग्ध रजिस्टर में शामिल संस्थाओं के साथ साझा किया गया है। इसके चलते 9518.91 करोड़ रुपये के लेन-देन अस्वीकृत किए गए हैं। समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए चालू किया गया है। यह विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के बीच अंतरराज्यीय संबंधों का विश्लेषण-आधारित विवरण प्रदान करता है। 'प्रतिबिंब' मॉड्यूल, अपराधियों और अपराध अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। इससे संबंधित अधिकारियों को जानकारी मिलती है। यह मॉड्यूल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आई4सी और अन्य लघु एवं मध्यम उद्यमों से तकनीकी-कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप 21,857 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और साइबर जांच सहायता के लिए 149636 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है।
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