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84 सिख दंगा: उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की एम्स में स्वास्थ्य जांच आज

Thu, 05 Mar 2020 04:45 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 05 Mar 2020 04:45 AM IST
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1984 Sikh riot: Supreme Court directs, take Sajjan Kumar to AIIMS and Submit report in a week
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगे के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को चिकित्सकीय जांच के लिए गुरुवार को एम्स ले जाने का निर्देश दिया है। सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार की है।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सज्जन कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि उनकी तबियत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। उनका वजन 67 किलोग्राम से 53 किलोग्राम हो गया है।
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इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गत दिसंबर को एम्स के आठ डॉक्टरों की टीम ने सज्जन कुमार का चेकअप किया था। डॉक्टरों की टीम का कहना था कि उनके शरीर के सभी अंग सही तरके से काम कर रहे हैं। हालांकि ब्लेड प्रेशर की समस्या है जो असामान्य स्थिति नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विकास सिंह से सज्जन कुमार की आयु पूछी।
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विकास सिंह ने बताया कि सज्जन कुमार की उम्र 75 वर्ष है।  जिसके बाद पीठ ने सज्जन कुमार को गुरुवार को एम्स में चेकअप के लिए ले जाने के लिए कहा है। डॉक्टरों की टीम सज्जन कुमार की जांच करेगी। पीठ ने डॉक्टर की रिपोर्ट को एक हफ्ते में दाखिल करने के लिए कहा है।

अतीक अहमद गुजरात जेल में ही रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतीक अहमद को यूपी जेल से गुजरात जेल में ट्रांसफर करने के अपने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकतार कर दिया। गत वर्ष अप्रैल महीने को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर एक बिजनेसमैन का अपहरण कर जेल में लाकर मारने-पिटने के कथित आरोप की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया था।

साथ ही शीर्ष अदालत ने अतीक को गुजरात केजेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। बुधवार को अतीक अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने पूर्व आदेश पर बदलाव करने की गुहार की लेकिन जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया।

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