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Hindi News ›   Delhi ›   1984 Anti-Sikh riots Former Congress leader Sajjan Kumars bail plea rejected, court said you are not special

1984 सिख विरोधी दंगा: पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला- स्पेशल नहीं हैं आप

Fri, 03 Sep 2021 12:28 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 03 Sep 2021 12:28 PM IST
सार

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई का कहना है कि सज्जन कुमार के स्वास्थ्य में सुधार है और वे कस्टडी में रहकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। 

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1984 Anti-Sikh riots Former Congress leader Sajjan Kumars bail plea rejected, court said you are not special
सज्जन कुमार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में दोषी करार और सजायाफ्ता पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आप स्पेशल नहीं हैं। दरअसल, उम्रकैद काट रहे सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका के जवाब में सीबीआई की ओर से मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है। 

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ठीक हैं सज्जन कुमार 
सीबीआई का कहना है कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य लगातार ठीक हो रहा है और वे कस्टडी में रहकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत देने से इंकार कर दिया है। सज्जन सिंह के वकील का कहना था कि वे अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अकेले ऐसे बीमार नहीं हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। कस्टडी में रहकर वे अपना इलाज करा सकते हैं। 
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17 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने सुनाई दी सजा
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2018 को मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक व दो नवंबर 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।

बता दें कि, 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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