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Una News: बाइक जलाने के आरोपी को दो साल की कैद

Sat, 24 Feb 2024 01:23 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 24 Feb 2024 01:23 AM IST
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Two years imprisonment to the accused of burning the bike
अंब (ऊना)। गगरेट में एक बाइक को जलाने के आरोपी को अंब की अदालत ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंब कोर्ट नंबर 2 जज विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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सहायक जिला न्यायवादी नीरज नेगी ने बताया कि धर्म सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी फिरोजपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह मिलिट्री ग्राउंड गगरेट में पास की झुग्गी झोंपड़ी में परिवार सहित रहता है। 28 मार्च 2014 को रात के लगभग साढ़े आठ बजे वह खाना खाकर बाहर बैठा था। तब उसने देखा कि उसके मामा की झोंपड़ी के आगे कुछ दिनों से खड़ी बाइक को एक व्यक्ति पत्थर मारकर तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने उस बाइक को आग लगा दी। आग के उजाले में उसने उस व्यक्ति को पहचाना तो वह विजय कुमार निवासी दौलतपुर था, जो हर रोज अपना ट्रक उस झुग्गी के सामने खड़ा करता था। इसी रंजिश में उसने उस बाइक को आग लगा दी और बाद में वहां से भाग गया।
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शिकायत के आधार पर गगरेट थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच के बाद केस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपीआईपीसी की धारा 435 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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