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Una News: वाहन के बीमे का भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को भरना होगा हर्जाना
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अदालत
उपभोक्ता फोरम ऊना ने शिकायतकर्ता के हक में सुनाया अपना फैसला
बीमा कंपनी को करना होगा 5.12 लाख समेत अन्य खर्चे शिकायतकर्ता को भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने गाड़ी के नुकसान का पूरा भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 5,12,387 रुपये 9% ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये मानसिक परेशानी और 30,000 रुपये केस खर्च के रूप में देने होंगे। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता भजन सिंह पुत्र मंगल सिंह, निवासी पालकवाह, जिला ऊना ने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया था। 7 अगस्त 2023 को गाड़ी का एक्सीडेंट पिंजौर, हरियाणा में हुआ। इसमें गाड़ी पुल से नीचे गिर गई और काफी नुकसान हुआ। भजन सिंह ने अपने बीमा कंपनी को हादसे की जानकारी दी, लेकिन कंपनी ने केवल 4,02,554 की राशि गाड़ी के नुकसान के एवज में भुगतान की। भजन सिंह ने दावा किया कि गाड़ी का वास्तविक नुकसान 9,53,441 रुपये है, लेकिन बीमा कंपनी ने बाकी का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि बीमा कंपनी की ओर से पूरे नुकसान का भुगतान न करने के कारण उनके क्लाइंट को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद भजन सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम ऊना का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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उपभोक्ता फोरम ऊना ने शिकायतकर्ता के हक में सुनाया अपना फैसला
बीमा कंपनी को करना होगा 5.12 लाख समेत अन्य खर्चे शिकायतकर्ता को भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने गाड़ी के नुकसान का पूरा भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 5,12,387 रुपये 9% ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये मानसिक परेशानी और 30,000 रुपये केस खर्च के रूप में देने होंगे। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता भजन सिंह पुत्र मंगल सिंह, निवासी पालकवाह, जिला ऊना ने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया था। 7 अगस्त 2023 को गाड़ी का एक्सीडेंट पिंजौर, हरियाणा में हुआ। इसमें गाड़ी पुल से नीचे गिर गई और काफी नुकसान हुआ। भजन सिंह ने अपने बीमा कंपनी को हादसे की जानकारी दी, लेकिन कंपनी ने केवल 4,02,554 की राशि गाड़ी के नुकसान के एवज में भुगतान की। भजन सिंह ने दावा किया कि गाड़ी का वास्तविक नुकसान 9,53,441 रुपये है, लेकिन बीमा कंपनी ने बाकी का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि बीमा कंपनी की ओर से पूरे नुकसान का भुगतान न करने के कारण उनके क्लाइंट को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद भजन सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम ऊना का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।