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Una News: बोर्ड की गलती का खामियाजा भुगत रही छात्रा को मिली राहत

Sat, 20 Jun 2026 07:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 20 Jun 2026 07:02 AM IST
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Student suffering the consequences of the board's error gets relief.
ऊना। सिविल जज कोर्ट नंबर दो शविक घई की अदालत ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की गलती का खामियाजा भुगत रही छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। वादी छात्रा ने अनिवार्य निषेधाज्ञा पाने के लिए मुकदमा अदालत में दायर किया था। छात्रा के पिता का नाम बोर्ड की गलती से शैक्षणिक दस्तावेजों में गलत दर्ज किया गया था। जिसके चलते बोर्ड की गलती को दुरुस्त करवाने के लिए बार-बार स्कूल और शिक्षा बोर्ड कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड ने कुछ भी न करने से भी इनकार कर दिया। जिसके चलते मजबूरन होकर छात्रा को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत की ओर से बोर्ड को नोटिस जारी करने के बावजूद बोर्ड की ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। जिसके चलते छात्रा के पक्ष में अदालत ने यह फैसला सुनाया और प्रतिवादी बोर्ड द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड में वादी का नाम सही करने और खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं और इसके अनुसार डिग्री तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का फैसला खुली अदालत में सुनाया है।
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