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Una News: सफाई कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए मिलेंगे तीन लाख
Tue, 23 Sep 2025 06:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 23 Sep 2025 06:58 AM IST
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ऊना। हिमाचल सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया है। योजना के तहत पात्र सफाई कर्मचारियों को पक्का मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। वाल्मीकि समाज से संबंधित जाति प्रमाण पत्र एवं सफाई कर्मचारी होने का सत्यापित प्रमाण पत्र आवश्यक है। लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो। वाल्मीकि समाज से संबंधित सफाई कर्मचारी जो सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थानों में सफाई कार्य करते हैं, योजना के लिए पात्र होंगे। जिन लाभार्थियों ने पहले किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वही आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को लाभ प्रदान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र लाभार्थी जिला या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
वहीं उपायुक्त ऊना जतिन लाल का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू के निर्देशानुसार प्रशासन योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे।
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जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। वाल्मीकि समाज से संबंधित जाति प्रमाण पत्र एवं सफाई कर्मचारी होने का सत्यापित प्रमाण पत्र आवश्यक है। लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो। वाल्मीकि समाज से संबंधित सफाई कर्मचारी जो सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थानों में सफाई कार्य करते हैं, योजना के लिए पात्र होंगे। जिन लाभार्थियों ने पहले किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वही आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को लाभ प्रदान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र लाभार्थी जिला या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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वहीं उपायुक्त ऊना जतिन लाल का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू के निर्देशानुसार प्रशासन योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे।
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