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Una News: शहर में बढ़ा नो पार्किंग–नो वेंडिंग जोन का दायरा
Sat, 06 Dec 2025 06:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sat, 06 Dec 2025 06:56 AM IST
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ऊना। ऊना शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क किनारे हो रही अव्यवस्थित पार्किंग तथा अनधिकृत वेंडिंग पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है।
इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक नो पार्किंग–नो वेंडिंग जोन का विस्तार किया गया है।
पहले जारी एक आदेश के अंतर्गत डीसी चौक से डिग्री कॉलेज ऊना तक के मार्ग को नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किया गया था। अब इसमें विस्तार करते हुए इस प्रतिबंधित क्षेत्र को डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तारित क्षेत्र में सभी तरह की अवैध पार्किंग और वेंडिंग गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डीसी ने कहा कि यह ध्यान में आया है कि लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक के मार्ग पर अनियमित पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही पैदल यात्रियों को असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण मार्ग को दोनों ओर तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग–नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है।
इस मार्ग पर केवल दो पूर्व-चिह्नित स्टॉपेज, एक पुराना बस स्टैंड के एग्ज़िट गेट के सामने तथा दूसरा सुविधा पैलेस के सामने, को यथावत रखा गया है।
उपमंडल दंडाधिकारी ऊना को इन बस स्टॉपेज की उचित मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक नो पार्किंग–नो वेंडिंग जोन का विस्तार किया गया है।
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पहले जारी एक आदेश के अंतर्गत डीसी चौक से डिग्री कॉलेज ऊना तक के मार्ग को नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किया गया था। अब इसमें विस्तार करते हुए इस प्रतिबंधित क्षेत्र को डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तारित क्षेत्र में सभी तरह की अवैध पार्किंग और वेंडिंग गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डीसी ने कहा कि यह ध्यान में आया है कि लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक के मार्ग पर अनियमित पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही पैदल यात्रियों को असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण मार्ग को दोनों ओर तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग–नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है।
इस मार्ग पर केवल दो पूर्व-चिह्नित स्टॉपेज, एक पुराना बस स्टैंड के एग्ज़िट गेट के सामने तथा दूसरा सुविधा पैलेस के सामने, को यथावत रखा गया है।
उपमंडल दंडाधिकारी ऊना को इन बस स्टॉपेज की उचित मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।