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Una News: लड़ोली और मैड़ी खास में नुक्कड़ नाटक से बताईं सरकार की योजनाएं
Tue, 16 Sep 2025 05:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 16 Sep 2025 05:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष प्रचार अभियान के पहले चरण के दूसरे दिन सोमवार को आरके कलामंच, चिंतपूर्णी ने अंब उपमंडल की लड़ोली और मैड़ी खास पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कलाकारों ने गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं तथा नशामुक्त अभियान से अवगत करवाया।
इस दौरान कलाकारों ने बताया कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि स्वर्ण जाति का कोई युवक अथवा युवती अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करता है तो प्रदेश सरकार की ओर से दंपती को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई गई है।
नाट्य दल के कलाकारों ने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के तहत महिलाओं को प्रति सिलाई मशीन पर 1800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वे घर पर ही रोजगार अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
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अंब (ऊना)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष प्रचार अभियान के पहले चरण के दूसरे दिन सोमवार को आरके कलामंच, चिंतपूर्णी ने अंब उपमंडल की लड़ोली और मैड़ी खास पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कलाकारों ने गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं तथा नशामुक्त अभियान से अवगत करवाया।
इस दौरान कलाकारों ने बताया कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि स्वर्ण जाति का कोई युवक अथवा युवती अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करता है तो प्रदेश सरकार की ओर से दंपती को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई गई है।
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नाट्य दल के कलाकारों ने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के तहत महिलाओं को प्रति सिलाई मशीन पर 1800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वे घर पर ही रोजगार अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
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