{"_id":"6972722668b51db20602c279","slug":"do-not-undertake-adventure-activities-without-proper-permission-and-safety-equipment-una-news-c-93-1-una1002-179143-2026-01-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Una News: बिना अनुमति एवं उचित सुरक्षा उपकरणों के न की जाएं एडवेंचर गतिविधियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Una News: बिना अनुमति एवं उचित सुरक्षा उपकरणों के न की जाएं एडवेंचर गतिविधियां
Fri, 23 Jan 2026 12:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
ऊना। बंगाणा तहसील के तहत गोविंद सागर झील क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा सुरक्षित सीमा से आगे जाकर जोखिमपूर्ण गतिविधियां किए जाने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डीसी ऊना जतिन लाल ने जन सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है।
डीसी ने कहा कि बिना अनुमति एवं उचित सुरक्षा उपकरणों के किसी भी प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां न की जाएं तथा अनधिकृत नौकाओं, नावों, फ्लोटिंग उपकरणों का उपयोग बिल्कुल न किया जाए। उन्होंने केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत गतिविधियों में ही भाग लेने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेतावनी बोर्डों तथा प्रशासन, पुलिस, स्थानीय कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने को कहा।
जतिन लाल ने कहा कि निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे जाना अत्यंत जोखिमपूर्ण है तथा इससे दुर्घटना, डूबने अथवा किसी अन्य गंभीर अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
विज्ञापन
उपायुक्त ने आमजन, स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे झील में अथवा झील के निकट निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे न जाएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस को सूचित करें अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 01975-225045, 225046, 225049 पर संपर्क करें। उपायुक्त ने कहा कि यह एडवाइजरी जन सुरक्षा की दृष्टि से जारी की गई है तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
विज्ञापन
डीसी ने कहा कि बिना अनुमति एवं उचित सुरक्षा उपकरणों के किसी भी प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां न की जाएं तथा अनधिकृत नौकाओं, नावों, फ्लोटिंग उपकरणों का उपयोग बिल्कुल न किया जाए। उन्होंने केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत गतिविधियों में ही भाग लेने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेतावनी बोर्डों तथा प्रशासन, पुलिस, स्थानीय कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने को कहा।
विज्ञापन
जतिन लाल ने कहा कि निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे जाना अत्यंत जोखिमपूर्ण है तथा इससे दुर्घटना, डूबने अथवा किसी अन्य गंभीर अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
विज्ञापन
उपायुक्त ने आमजन, स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे झील में अथवा झील के निकट निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे न जाएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस को सूचित करें अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 01975-225045, 225046, 225049 पर संपर्क करें। उपायुक्त ने कहा कि यह एडवाइजरी जन सुरक्षा की दृष्टि से जारी की गई है तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।