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Una News: 31 मार्च से पहले जमा करवाएं कर, ब्याज और जुर्माने में मिलेगी राहत

Fri, 21 Feb 2025 07:14 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2025 07:14 PM IST
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Deposit before March 31, you will get relief in tax, interest and penalty
अंब और गगरेट वृत्त में 100 करदाताओं ने नहीं की कर की अदायगी
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करदाताओं को जीएसटी के बारे किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी

अंब (ऊना)। अंब में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत करदाताओं के लंबित पड़े मामलों का निपटारा करने के लिए वर्कशॉप लगाई गई। कार्यशाला में करदाताओं को जीएसटी के विशेषज्ञों से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त निष्ठा बाली, राजीव कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और उन्होंने जीएसटी एमनेस्टी योजना को लेकर विभाग की ओर से लागू की जा रही नीतियों को वर्कशॉप में मौजूद लोगों के साथ साझा किया। इस स्कीम के तहत जो करदाता 2017 से लेकर 2019 तक का कर 31 मार्च 2025 से पहले जमा करवा देते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माने में राहत मिलेगी। उन्होंने कार्यशाला में करदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में अंब व गगरेट वृत्त में विभाग की ओर से तैयार की गई सूची में लगभग 100 करदाता हैं, जिन्होंने कर की अदायगी नहीं की है। सरकार इस योजना के तहत राहत प्रदान करने जा रही है। उक्त करदाता तय किए समय के हिसाब से अपने कर की अदायगी करें ताकि आगामी समय में उन्हें कोई दिक्कत पेश न आ सके। उन्होंने कहा कि अंब व गगरेट सर्कलों के वर्तमान में 4000 जीएसटी पंजीकृत करदाता हैं।
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