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Una News: दूसरी बस को टक्कर मारने का आरोपी बस कंडक्टर बरी

Sat, 06 Sep 2025 07:19 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 07:19 PM IST
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Bus conductor accused of hitting another bus acquitted
अदालत
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ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपिका नेगी की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंब कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।वर्ष 2016 में आरोपी तलवीर हुसैन (बस कंडक्टर), निवासी कुठेड़ा खैरला तहसील अंब, पर आरोप था कि बस को अड्डे में पीछे करते समय उसने दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में दूसरी बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र की ओर से दायर क्लेम केस भी एमवी एक्ट के तहत जिला न्यायाधीश ऊना की अदालत में पहले ही खारिज हो चुका था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 14 गवाहों को अदालत में पेश किया। सभी गवाहों के बयान और पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट द्वितीय अंब ने आरोपी को विभिन्न धाराओं तथा मोटर व्हीकल एक्ट के आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया। यह केस लगभग 9 वर्षों तक अदालत में विचाराधीन रहा।
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