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Una News: अंब में नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Tue, 30 Dec 2025 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 30 Dec 2025 12:21 AM IST
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Amb declared a no-parking, no-vending zone, and action will be taken against violations.
ऊना। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल अंब के मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बाजार एवं बस अड्डा सहित प्रमुख सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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आदेशों के अनुसार अंब में मुबारिकपुर–ऊना सड़क पर डिग्री कॉलेज अंब से मैंगो होटल तक लगभग 500 मीटर क्षेत्र को सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। हालांकि यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए दो नामित बस स्टॉप पर बसें रुक सकेंगी। इसमें ऊना की ओर जाने वाली बसों के लिए वर्षाशालिका के समीप एक समय में केवल एक बस और मुबारिकपुर की ओर जाने वाली बसों के लिए बस स्टैंड के सामने गौतम मेडिकल स्टोर के नजदीक एक समय में अधिकतर तीन बसें यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के लिए रुक सकेंगी।
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इसी प्रकार अंब–हमीरपुर सड़क पर मुख्य चौक से पुलिस थाना अंब तक लगभग 300 मीटर क्षेत्र को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर नादौन की ओर जाने वाली बसों के लिए गणपति ज्वेलर्स के समीप एक समय में केवल एक बस को यात्रियों के चढ़ाने-उतारने की अनुमति होगी। वहीं अंब चौक से अठवां सड़क पर अंब चौक से श्री रविदास मंदिर के समीप तक लगभग 60 मीटर क्षेत्र को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।
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उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग, रेहड़ी-फड़ी अथवा अस्थायी वेंडिंग गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस एवं परिवहन विभाग को आदेशों के प्रभावी एवं कड़ाई से क्रियान्वयन के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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