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सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें: डीसी
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ऊना। कोरोना कर्फ्यू की अवधि 7 जून को सुबह 6 बजेे तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे आदेश जारी करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 31 मई को प्रात: 6 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू पूर्व में लगाए प्रतिबंधों में आंशिक संशोधनों के साथ लागू रहेगा।
डीसी ने बताया कि 31 मई से 7 जून बीच सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे खुलेंगी। शनिवार और रविवार को फल, सब्जियों, दूध और डेयरी पदार्थों के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों और ग्राहकों को कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए मंगलवार से रविवार प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार को पीडीएस की दुकानें बंद रहेंगी।
दवाइयो की दुकानों और होटलों के लिए समय की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। ढाबों और रेस्त्रां में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पैकिंग कर ले जाने और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि चार कर्मचारियों तक की क्षमता वाले सभी स्टेंड अलोन कार्यालय पूरी स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे। बाकी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय और स्वायत संस्थाओं के कार्यालय 30 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ खुलेंगे।
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कर्मचारी रोस्टर के आधार पर कार्यस्थल पर आएंगे। कार्यालयों में कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने में छूट रहेगी और उन्हें घर से कार्य करते रहना होगा।
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डीसी ने बताया कि 31 मई से 7 जून बीच सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे खुलेंगी। शनिवार और रविवार को फल, सब्जियों, दूध और डेयरी पदार्थों के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों और ग्राहकों को कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए मंगलवार से रविवार प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार को पीडीएस की दुकानें बंद रहेंगी।
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दवाइयो की दुकानों और होटलों के लिए समय की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। ढाबों और रेस्त्रां में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पैकिंग कर ले जाने और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि चार कर्मचारियों तक की क्षमता वाले सभी स्टेंड अलोन कार्यालय पूरी स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे। बाकी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय और स्वायत संस्थाओं के कार्यालय 30 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ खुलेंगे।
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कर्मचारी रोस्टर के आधार पर कार्यस्थल पर आएंगे। कार्यालयों में कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने में छूट रहेगी और उन्हें घर से कार्य करते रहना होगा।