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अनावश्यक रूप से घूमने और प्रतिबंधित दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई : डीसी

Thu, 06 May 2021 10:34 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 06 May 2021 10:34 PM IST
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Action will be taken to open unnecessary shops and restricted shops
ऊना। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिले में 7 मई को सुबह 6 से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बसें और टैक्सियां 50 फीसदी सवारियों के साथ चल पाएंगी। इसके अलावा निजी गाड़ियों की आवाजाही पर पूर्णतया रोक लगा दी है। बेहद जरूरी कारण बताने के बाद ही निजी गाड़ी में जाने दिया जाएगा।
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ऊना में पत्रकारवार्ता में डीसी राघव शर्मा ने बताया कि सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी और अन्य प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। अनुमति के आधार पर अंतिम संस्कार और शादी समारोह में अधिकतम 20 संबंधी एकत्र हो सकते हैं। जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने और प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालन सुनिश्चित करनी होगी।
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कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे। राघव शर्मा ने कहा कि कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा। जिले में शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
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50 फीसदी क्षमता के साथ होगा परिवहन संचालन
सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप और एलपीजी सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू से छूट रहेगी। जिलाधीश ने कहा कि सब्जी, फल और दूध की दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।

यह दुकानें रहेंगी खुली
सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल और दूध की दुकानें सुबह 7 से सायं 6 बजे तथा उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, भवन निर्माण से जुड़ी जैसे कि सीमेंट, सरिया इत्यादि की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। साथ ही ढाबे और रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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