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Una News: 11 वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास

Fri, 19 Jul 2024 03:45 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 19 Jul 2024 03:45 AM IST
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25 years rigorous imprisonment to the man found guilty of molesting an 11 year old girl
दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी पीड़िता को अदा करना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेगी।

इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी पीड़िता को अदा करना होगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 को पीड़िता की माता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। उसकी माता अपने पिता के अचानक बीमार होने के कारण अपने मायके गई हुई थी। इसी दौरान तकरीबन सुबह 10:30 बजे दोषी ने पीड़िता के साथ गलत कार्य को अंजाम दिया और पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग 12 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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