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Solan News: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पंजीकृत कामगारों को देगा मुआवजा
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31 मार्च तक होगा ई-श्रम मॉडयूल के लिए आवेदन
मृतक को दो लाख और दिव्यांगता पर मिलेगी एक लाख की राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम मॉडयूल में 31 मार्च 2022 और उससे पूर्व पंजीकृत आवेदकों (कामगार) को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अब ई-श्रम मॉडयूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आवेदक की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये और दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रुपये मुआवजा के तौर पर प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन राहुल जैन ने बताया कि योजना के तहत निर्धारित तिथि तक पंजीकृत व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को अपना आवेदन श्रम अधिकारी सोलन और श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ प्राथमिकी (एफआईआर) की प्रति, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता पास बुक की प्रतिलिपि, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक श्रम अधिकारी सोलन के कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क नंबर 01792-227076, मोबाइल नंबर 98828-35345, श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क नंबर 01795-271210 और मोबाईल नंबर 70185-14424 पर संपर्क कर सकते हैं।
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मृतक को दो लाख और दिव्यांगता पर मिलेगी एक लाख की राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम मॉडयूल में 31 मार्च 2022 और उससे पूर्व पंजीकृत आवेदकों (कामगार) को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अब ई-श्रम मॉडयूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आवेदक की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये और दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रुपये मुआवजा के तौर पर प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन राहुल जैन ने बताया कि योजना के तहत निर्धारित तिथि तक पंजीकृत व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को अपना आवेदन श्रम अधिकारी सोलन और श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ प्राथमिकी (एफआईआर) की प्रति, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक खाता पास बुक की प्रतिलिपि, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक श्रम अधिकारी सोलन के कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क नंबर 01792-227076, मोबाइल नंबर 98828-35345, श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क नंबर 01795-271210 और मोबाईल नंबर 70185-14424 पर संपर्क कर सकते हैं।